- विभाग का नाम – विकलांग कल्याण विभाग
- सॆवा का नाम – विकलांग प्रमाणपत्र
- समय अवधि – 20 दिन
- गूगल ड्राइव के लिए – (प्रारुप देखें)
सहायता के लिए – (वीडियो देखें)
आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड की प्रतिलिपि
- वोटर आईडी0 कार्ड
- शपथ पत्र (यदि आवेदक किसी बीमा के लिये दावा करता है।
- चार फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (शुल्क रियायत के लिये)
विकलांग प्रमाण पत्र
विकलांग प्रमाण पत्र स्वास्थ्य निगम द्वारा उन लोगों को जारी किया जाता है, जो कि जन्म से या फिर अपने जीवनकाल में किसी कारणवश अपाहिज होते है, और जो कि विकलांगता के प्रकार एवं प्रतिशत पर निर्भर करता है। विकलांग प्रमाण पत्र शैक्षिक संस्थानों में, रोजगार तथा अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं के लिये जारी किया जाता है।
योग्यता की शर्ते
कोई भी विकलांग व्यक्ति विकलांग प्रमाण पत्र के लिये योग्य है।
प्रक्रिया
आवेदन करने के लिये आवेदक को नियत फार्म को पूरा कर तथा बताये गये सारे दस्तावेज के साथ आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदक की जांच स्वास्थ्य निगम द्वारा की जाती है तथा उसकी विकलांगता तथा विकलांगता का प्रतिशत पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर तय किया जाता है।
विकलांग प्रमाणपत्र के संबंध में पूछताछ :
सेवा पोर्टल के लिए
Contact number: +91 7007041738
Timing: 9.00AM to 8.00PM (Monday to Sunday)
Email: info@selpline.com