वर्धावस्था पेंशन योजना के विषय में।
• ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र मेंरू0 56460/- व ग्रामीण क्षेत्र मेंरू0 46080/- तक हो, योजनान्तगषत पात्रता की श्रेणी में आते है।
• योजनान्तगषत 60 वर्ष तक के पात्र आवेदक को रू0 500/- (रू0 300/-राजयाांश एवां रू0 200/- केन्द्रांश) एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदक को रू0 500/-(शत-्प्रतिशत केन्द्राश)प्रतिमाह धन राशि दी जाती है।
• आवेदन हेतुआवेदक की रांगीन पासपोर्ष साईज फोटो जन्मतिथ/आयुप्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आई0डी0 /राशन कार्ड /आधार कार्ड), बैंक पासबकु की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र भरना अति आवश्यक है ।
• योजना के कियान्वयन पारदर्मेशिता लाये जाने के उददेश्य से योजना के अन्तेर्गत अच्लाछादित लाभार्थियो का सत्यापन प्रत्येक वर्ष मई एव जून में कराया जाता है। सत्यापनोपरान्त चिन्महित एव अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नये लाभाधथषयों का चयन ककया जाता है